सलवार उतारना-छाती दबाना रेप की कोशिश नहीं? हाईकोर्ट की टिप्पणी पर SC नाराज, जारी कर दिया नोटिस
नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- पटना हाईकोर्ट के एक फैसले में कि गई टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित विवादित फैसले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले में अदालत की रजिस्ट्री को नोटिस भी जारी कर दिया है। दरअसल SC ने यह कार्रवाई उन टिप्पणियों के संदर्भ में की है जिनमें पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि महिला की सलवार खोलना और उसके सीने को दबाना 'रेप की कोशिश' का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के फैसले में आपत्तिजनक टिप्पणियां मौजूद हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हाईकोर्ट के फैसले में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की ग...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.