सर्वोच्च न्यायालय का आदेश डिस्कॉम को क्लीन चिट नहीं-आशीष सूद
नई दिल्ली, जुलाई 3 -- सीएजी ऑडिट मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री श्री आशीष सूद की प्रतिक्रियानई दिल्ली प्रमुख संवाददाता बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश उनके लिए कोई क्लीन चिट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक प्रक्रियात्मक आदेश है, जिसका उद्देश्य मामले के कानूनी पहलुओं पर विस्तृत विचार होने तक यथास्थिति बनाए रखना है। यह प्रतिक्रिया ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दी। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की है, जिसमें ऑडिट की कानूनी व्यवस्था और उसके अधिकार क्षेत्र पर विस्तार से विचार किया जाएगा। यह भी पढ़ें- बिजली कंपनियों के कैग ऑडिट पर रोक लगीऊर्जा मंत्री की प्रतिक्रिया ऊर्ज...
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