सर्राफ के यहां लूट के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद
बदायूं, सितम्बर 16 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की जज रेखा शर्मा ने सर्राफ की दुकान से सोने-चांदी के जेवरात लूटने व डकैती डालने के मामले में दो आरोपियों को दोषी मनाया। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया।एडीजीसी पशुपतिनाथ श्रीवास्तव के मुताबिक संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के गवां कस्बा निवासी हरिओम प्रकाश पुत्र मूलचंद्र ने थाने में तहरीर दी। जिसमें उसने बताया, 14 मार्च 2005 को वह दुकान पर बैठा था तभी लूटपाट के इरादे से दुकान में डकैत घुसे और सोने-चांदी के जेवरात लूट गये। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुये मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने सहदेव उर्फ सुधीर पुत्र राजेंद्र सिंह गांव...
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