मऊ, अप्रैल 8 -- मऊ, संवाददाता। कोपागंज थाना क्षेत्र के टडियांव खाद गोदाम के पास सर्राफा व्यवसायी से हुई लूट के मामले में आरोपी मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के सरयां निवासी सुजीत यादव की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया। मामले की प्राथमिकी कोपागंज थाने में चन्दनपुरा निवासी जितेन्द्र कुमार वर्मा ने दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि वह बैजनाथ वर्मा के साथ अपनी पिढवल बाजार स्थित सर्राफा की दुकान बन्द कर घर मोटर साइकिल से आ रहे थे। टडियांव खाद गोदाम के पास दो बाइक से चार बदमाश मुंहबांध आए थे और असलहा सटाकर आभूषण व बीस हजार नकदी लूटकर फरार हो गए थे। जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने किया तथा अभियोजन का पक्ष मजबूती से रखा। जिला जज ने आरोपी सुजीत यादव की जमानत अर्जी तथ्य एव...
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