सर्राफा दुकान से चोरी के दोषी को पांच साल कैद, जुर्माना
पीलीभीत, जून 4 -- पीलीभीत। सर्राफा दुकान के ताले तोड़कर सोने व चांदी के गहने चोरी करने के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने 14 हजार रुपए जुर्माना सहित पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दौरान मुकदमा एक आरोपी की मौत हो गई। शहर के मोहल्ला केसरी सिंह स्थित सर्राफा की दुकान के ताले 6-7 जनवरी 2005 की रात चोरों ने काटकर सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। वादी नरेश चंद्र अग्रवाल की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी। दौरान विवेचना पुलिस ने थाना गजरौला के ग्राम मानपुर हटुआ निवासी हरचरन पुत्र गोकिल प्रसाद व सदर कोतवाली के मोहल्ला देशनगर गौढ़ी निवासी अकील शाह उर्फ ककूटा पुत्र इस्लाम शाह को चोरी व गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेज दिया। दौरान मुकदमा अकील शाह उर्फ ककूटा की मौत हो ...
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