पटना, फरवरी 17 -- विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सांप को वन्यजीव घोषित कर सर्पदंश से हुई मृत्यु, क्षति पर वन्यजीव से हुई मृत्यु, क्षति के समान 10 लाख रुपया मुआवजा देने का निर्देश दिया है। वे मंगलवार को विधानसभा स्थित अपने कक्ष में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दिवंगत सुशील कुमार मोदी ने सदन में सांप को वन्यजीव घोषित करने का आश्वासन दिया था। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सर्पदंश से हुई मृत्यु, क्षति पर वर्तमान में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 लाख रुपया मुआवजा का प्रावधान है। वहीं वन्यजीव से हुई मृत्यु, क्षति पर 10 लाख रुपया मुआवजा का प्रावधान है। अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सांप को वन्यजीव घोषित कर सर्पदंश से हुई मृत्यु, क्षति पर वन्यजीव से हुई मृत्यु, क्षति के समान 10 लाख रुपया म...
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