भागलपुर, जून 3 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। एडीएम आपदा प्रबंधन सह नीलामपत्र पदाधिकारी कुन्दन कुमार के न्यायालय ने सोमवार को लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को दीवानी जेल भेजने का आदेश जारी किया है। मामला एक वित्तीय संस्थान द्वारा दायर सर्टिफिकेट केस से संबंधित है। इस मामले में नवगछिया के मन्नीयामोर के रहने वाले मो़ दाऊद को 31 दिसंबर, 2019 को सात लाख पंद्रह हजार नौ सौ रुपये चुकाने का आदेश दिया गया था। पर दाऊद ने न तो उक्त राशि का भुगतान किया और न ही अपर समाहर्ता न्यायालय को यह संतुष्ट कर पाए कि वे हिरासत से छूटने के हकदार हैं। जिसके बाद अपर समाहर्ता न्यायालय ने शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे मो़ दाऊद को दीवानी जेल में ले लें। उन्हें अधिक से अधिक 02 जुलाई, 2025 तक जेल में रखा जाएगा, जब तक कि वे अ...
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