रांची, मार्च 27 -- रांची, संवाददाता। दोषसिद्धि के खिलाफ दायर आपराधिक अपील न्यायायुक्त की अदालत ने खारिज कर दी। सनी गिरी ने रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 के तहत हुई सजा को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने उसे एक वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने पाया कि अपील तय समय से 16 दिन देरी से दायर की गई थी। अपीलकर्ता को बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद उसने न तो निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया और न ही कोई संतोषजनक कारण पेश किया। करीब छह माह तक मौका देने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि अपील का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर यह अधिकार समाप्त हो जाता है। इसी आधार पर अदालत ने अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के...