अलीगढ़, अप्रैल 2 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बन्नादेवी क्षेत्र के सराय हकीम में भाजयुमो नेताओं के दो गुटों में हुई फायरिंग के मामले में एडीजे द्वितीय राकेश वशिष्ठ की अदालत ने गुरुवार को भाजयुमो मंडल अध्यक्ष यश गोयल समेत पांच आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द कर दी। इनमें एक आरोपी की अग्रिम जमानत शामिल है, जबकि चार अन्य जेल में हैं। इस प्रकरण में निचली अदालत से पूर्व में जमानत रद्द हो चुकी थीं। ये घटना 12 मार्च की रात को हुई थी। सराय हकीम निवासी हर्षद हिंदू व आगरा रोड स्थित शांतिकुंज निवासी शशांक पंडित के गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। पुलिस की ओर से 12 नामजद व 12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब तक 16 लोगों को जेल जा चुके हैं। जबकि अमन पंडित, प्रिंस गोयल, अनुराग ठाकुर, मन्नू पंडित, प्रखर राठी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस...
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