सराय हकीम कांड के आरोपियों की जमानत खारिज
अलीगढ़, मार्च 25 -- अलीगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। अलीगढ़। बन्नादेवी क्षेत्र सराय हकीम कांड के तीन आरोपियों ने मंगलवार को अदालत में जमानत याचिका दायर की गई। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। बता दें कि 12 मार्च की रात को बन्नादेवी के सराय हकीम में भाजयुमो नेता हर्षद हिंदू व शशांक पंडित के गुटों के बीच फायरिंग हुई थी। इसमें तीन लोगों को गोली लगी। पुलिस ने 12 नामजद व 12 अज्ञात पर मुकदमा लिखा। अब तक दोनों पक्षों के 14 लोग जेल जा चुके हैं। मंगलवार को भाजयुमो कार्यकर्ता यश नंदन गुप्ता,आयुष पंड़ित और प्रफुल पंडित उर्फ लवली की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अब इस मामले में प्रखर राठी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर 28 मार्च व यश गोयल की ओर से डाली गई जमानत याचिका पर 30 म...
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