कन्नौज, नवम्बर 19 -- कन्नौज, संवाददाता। दस साल पहले तमंचे के बल पर सराफ की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले सगे भाईयों को अदालत ने दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोनो को 10- 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनो पर 9500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी पहले से ही एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कमलेश मौर्या ने बताया कि छिबरामऊ के मोहल्ला बजरिया निवासी अमित कुमार ने आठ नवंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि दीपावली से पहले दोपहर करीब ढाई बजे एक लाल रंग की बाइक से दो अज्ञात युवक उसकी दुकान पर आए। उन्होंने उससे अंगूठी व जंजीर दिखाने को कहा। जब उसने दिखाने के लिए दुकान के काउंटर पर जेवरात रख दिए तो उसमें से एक युवक ने जंजीर और अंगूठी उठाकर मुट्ठी में भर...
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