रायपुर, जुलाई 2 -- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूलों में गाए जाने वाले हिन्दू प्रार्थनाओं पर गुरुवार को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को हिंदू प्रार्थनाएं गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब्दुल सलाम रिज़वी और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य के मामले में हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राज्य सरकार के 12 जून के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्कूलों में सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र और अन्य हिंदू प्रार्थनाएं करना अनिवार्य कर दिया गया था। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने राज्य सरकार का यह बयान दर्ज किया कि हालांकि सर्कुलर जून की शुरुआत में जारी किया गया था, लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया गया है। इस बयान को देखते हुए, कोर्ट ने याचिका बंद ...