बिलासपुर, जुलाई 8 -- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में सरस्वती वंदना और गायत्री मंत्र के पाठ को शुरू करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने 2 जुलाई को दिए फैसले में याचिका को समय से पहले दायर की गई याचिका बताया। तीन लोगों द्वारा दायर इस याचिका में राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के 12 जून के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसमें विभाग के तहत आने वाले सभी स्कूलों को 2026-27 शैक्षणिक सत्र से रोजाना सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मूल्यों पर आधारित गतिविधियां कराने का निर्देश दिया गया था। यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में 13 निगम-मंडलों में नई नियुक्तियां, कई बोर्डों को मिले नए अध्यक्ष सर्कुलर में सुबह की असेंबली के दौरान राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु...