पलामू, मई 14 -- मेदिनीनगर, संवाददाता। पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीराम शर्मा तथा सचिव राकेश रंजन के निर्देशन में नालसा के 90 दिवसीय गहन जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम के तहत बुधवार को सरजा एवं पोलपोल पंचायत के विभिन्न गांवों में डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को डालसा से संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान स्कूली बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार से बताया गया। पीएलवी की टीम ने बाल विवाह और बाल मजदूरी के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना कानूनन अपराध है। यह भी पढ़ें- बाल विवाह, बाल मजदूरी, आईटी एक्ट सहित कई कानूनों ...