नई दिल्ली, मार्च 7 -- सरकार बिना टैक्स दिए यात्रा करने अथवा टोल की चोरी को वित्तीय अपराध की श्रेणी में डालेगी। इस नए कानून में भारी जुर्माने के साथ जेल भेजने का भी प्रावधान हो सकता। सरकार संसद में मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) में संशोधन विधेयक पेश करेगी। जिससे कानून में टोल न देना एक मामूली उल्लंघन के बजाए इसे वित्तीय अपराध की श्रेणी में लाया जा सके। इससे बकाया टोल राशि को सरकारी राजस्व की तरह वसूलने का कानूनी अधिकार हो जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर जीपीएस आधारित सैटेलाइट टोल टैक्स संग्रह व्यवस्था लागू करने जा रहा है।ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम लागू होगाइसके लिए मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) लागू करने जा रहा है। वाहनों में लगा जीएनएसएस ऑन-बोर्ड यूनिट (ओबीयू)...
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