रांची, जुलाई 30 -- रांची। विशेष संवाददाता साहिबगंज की लगभग 70 करोड़ रुपये की पाइप जलापूर्ति योजना से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 57 घरों में पाइपलाइन की लीकेज शीघ्र दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार से पूछा है कि पाइप जलापूर्ति योजना नगर परिषद को कब हस्तांतरित की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार और नगर परिषद, साहिबगंज से जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।सुनवाई के दौरान अदालत ने पिछली सुनवाई में दिए गए अपने आदेश का भी उल्लेख किया। पूर्व में खंडपीठ ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव को स्वयं साहिबगंज जाकर पाइप जलापूर्ति योजना का निरीक्षण करने और विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। निरीक्षण...