पुणे, जनवरी 24 -- सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने शनिवार को सवाल उठाते हुए कहा कि जजों का ट्रांसफर और पोस्टिंग पूरी तरह से ज्यूडिशियरी के अधिकार क्षेत्र में है और केंद्र सरकार इसे प्रभावित नहीं कर सकती। पुणे के आईएलएस लॉ कॉलेज में संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन पर लैक्चर देते हुए जस्टिस भुइयां ने सवाल किया कि किसी जज का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट सिर्फ इसीलिए क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक आदेश दिए थे? इससे ज्यूडिशियरी की स्वतंत्रता पर असर नहीं पड़ता है? वेबसाइट 'लाइव लॉ' के अनुसार, दरअसल, जस्टिस भुइयां पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने के फैसले में बदलाव किया था। उ...
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