नई दिल्ली, फरवरी 19 -- तंबाकू कंपनियों को लेकर बजट में बड़ा लेकिन फिलहाल "सॉफ्ट" फैसला लिया गया है। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले NCCD (नेशनल कैलामिटी कंटिन्जेंसी ड्यूटी) की वैधानिक दर 25% से बढ़ाकर 60% कर दी है, जो 1 मई 2026 से लागू होगी। हालांकि, साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि नोटिफिकेशन के जरिए फिलहाल प्रभावी ड्यूटी 25% ही रहेगी। यानी अभी कंपनियों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा, लेकिन भविष्य में सरकार के पास ड्यूटी बढ़ाने का रास्ता खुला रहेगा।क्या है डिटेल सरल शब्दों में समझें तो यह आज का टैक्स बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि आगे के लिए "इनेबलिंग प्रावधान" है। अगर सरकार चाहे तो बाद में बिना कानून में दोबारा संशोधन किए ड्यूटी बढ़ा सकती है। इस कदम को बाजार ने सतर्कता से लिया है, क्योंकि निवेशकों को संकेत मिल गया है कि आने ...