शिमला, नवम्बर 5 -- सरकार की आलोचना करने पर किसी व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट बंद किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार बिना किसी ठोस तथ्य या आधार के किसी व्यक्ति की फेसबुक आईडी मनमाने ढंग से बंद नहीं करवा सकती। अदालत ने सरकार को संबंधित फेसबुक अकाउंट बहाल करने के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर सरकार पर मुआवजा लगाने की चेतावनी भी दी है। यह मामला पूर्व मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) नीरज भारती, बलदेव कुमार उर्फ बंटी सिराजी और पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा के फेसबुक अकाउंट बंद किए जाने से जुड़ा है। इन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाए जा रहे...