पणजी, अगस्त 27 -- गोवा की 11 नगर परिषदों के लंबे समय से पेंडिंग चुनावों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और गोवा राज्य निर्वाचन आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि सरकार किसी चुनाव के लिए अपनी 'राजनीतिक सुविधा' के हिसाब से तारीख तय नहीं कर सकती, खासकर तब जब संविधान उस चुनाव की समय-सीमा निर्धारित करता हो। अदालत ने गोवा नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए चुनाव प्रक्रिया को निश्चित समयसीमा में पूरा करने का आदेश दिया है।क्या कहा हाईकोर्ट ने? जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस हितेन वेणुगावकर की पीठ ने कहा कि किसी ऐसे चुनाव की तारीख चुनने का सरकार को संवैधानिक अधिकार नहीं है, जिसकी आवधिकता संविधान में तय है। अदालत ने अपने 25 अगस्त के फैसले में स्पष्ट किया कि कोई नया कानून या चुनाव संबंधी नई...