खगडि़या, जून 12 -- खगड़िया। निज प्रतिनिधि शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों के शिक्षक व शिक्षिकाओं के कोचिंग, निजी टयूशन व व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाने पर रोक लगाई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने शुक्रवार को जारी आदेश में साफ कहा है कि कोई भी सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने स्कूल परिसर या अन्य संस्थानों पर अवस्थित कोचिंग, निजी टयूशन व व्यवसायिक संस्थानों में पढ़ाने का कार्य नहीं करेंगे। शिक्षक ऐसा करते पाए जाते हैं तो उस पर निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कठोर व अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इधर डीईओ अमरेन्द्र कुमार गोंड ने विभागीय आदेश का हवाला देते हुए जिले के सभी सरकारी शिक्षकों को सख्त हिदायत दी है। यह भी पढ़ें- सरकारी स्कूलों के शिक्षक टयूशन व कोचिंग पढ़ाऐंगे तो नपेंगे उन्होंने कहा कि टयूशन व कोचिंग में पढ़ाते पाए जाने व श...