सहरसा, फरवरी 27 -- सहरसा, हमारे प्रतिनिधि। नगर निगम क्षेत्र में लंबे समय से मांस और मछली की सैकड़ों दुकानें बिना वैध लाइसेंस के संचालित होती रही हैं। शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और सड़कों के किनारे खुलेआम बिक्री का सिलसिला चलता रहा, जबकि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 के तहत ऐसे कारोबार के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। बनगांव रोड, वीर कुंवर सिंह चौक, सुपर बाजार, हटिया गाछी और जिला स्वास्थ्य समिति गेट के आसपास जैसे व्यस्त इलाकों में यह दृश्य आम रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमों की अनदेखी के बावजूद वर्षों तक कारोबार चलता रहा, जिससे व्यवस्था और स्वच्छता दोनों प्रभावित हुए। सरकार की चाबुक, पांच दिन में पांच सौ आवेदन: नगर विकास एवं आवास विभाग के हालिया निर्देश के बाद प्रशासनिक गतिविधियां तेज हुईं। धारा 345 के प्रावधानों को सख्...
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