पटना, जून 11 -- सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अब किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकेंगे। यही नहीं, निजी ट्यूशन सेंटरों और अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में भी उनके पढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई शिक्षक ऐसे संस्थानों से जुड़ा पाया जाता है तो इसे शिक्षक आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में यदि ऐसा करते कोई शिक्षक मिले तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नयी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। इसमें उन्हें ऐसे शिक्षकों की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग को शिकायत मिली है कि गर्मी छुट्टी में भी कई शिक्षक कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद विभाग ने निजी कोचिंग और ट्यूशन से जुड़े सरक...