सरकारी वकील बार चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं, सरकार करे विचार
लखनऊ, अक्टूबर 8 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य विधि अधिकारियों (सरकारी वकीलों) की नियुक्ति और कार्य प्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को यह विचार करने का निर्देश दिया है कि पद पर रहते हुए, कोई सरकारी वकील बार एसोसिएशन अथवा बार काउंसिल का चुनाव लड़ सकता हैं या नहीं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इस संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले बार, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल और सरकारी वकीलों समेत सभी संबंधित पक्षों से परामर्श किया जाए। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति से पूर्व मुकदमों के कार्यभार के आधार पर उनकी वास्तविक जरूरत का उचित आकलन किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ हो तथा नियुक्तियां योग्यता, अनुभव, दक्ष...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.