बाराबंकी, दिसम्बर 22 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर मुख्य न्यांयिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 17 ने सरकारी वितरण प्रणाली में गबन करने के मामले में अभियुक्त को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। थाना सतरिख में बीस साल पहले एक युवक के विरुद्ध सरकारी वितरण के तहत 18 कुंटल चावल का गबन होने की सूचना दी गई थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कलीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। न्यायालय अपर मुख्य न्यांयिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों पक्ष के अधिवकाताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त शत्रोहन निवासी सतरिख को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई, इसके अलावा दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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