नई दिल्ली, मई 28 -- नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार की 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' से जुड़े कथित घोटाले के मामले में छह आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी करीब 26 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं और जांच के लिए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऐसे में उन्हें जेल में रखना किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। अदालत ने सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के जमानती बांड पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला वर्ष 2025 में एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) की ओर से दर्ज किया गया था। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की शिकायत के आधार पर दर्ज इस मामले में आरोप है कि वर्ष 2018-19 के दौरान पैनल में शामिल कोचिंग संस्थानों ने सरकारी खजाने से फंड लेने में बड़े पैमाने प...