सरकारी यात्री बस के प्रबंध निदेशक पर उपभोक्ता आयोग में मुकदमा
बिहारशरीफ, जुलाई 25 -- सरकारी यात्री बस के प्रबंध निदेशक पर उपभोक्ता आयोग में मुकदमा सही तथ्य छुपा कर बस पर बैठाने का आरोप किराया व एक लाख का मांगा हर्जाना बिहारशरीफ का है शिकायतकर्ता बिहारशरीफ, विधि संवाददाता।
शिकायत का विवरण सरकारी बस के कर्मियों द्वारा गलत जानकारी देकर बस पर बैठने को लेकर distrito उपभोक्ता आयोग में बिहार राज पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक पर शिकायत वाद दाखिल किया गया है। शिकायत वाद पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने शिकायत को ग्रहण (एडमिट) करते हुए विपक्षी प्रबंधनिदेशक के विरुद्ध नोटिस जारी किया है।
शिकायतकर्ता का आरोप शिकायतकर्ता शहर के धनेश्वर घाट मोहल्ला निवासी प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया है कि बिहार राज पथ परिवहन निगम की बस के कर्मियों ने बिहारश...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.