शिमला, सितम्बर 24 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में आरक्षण के दौरान 'अपना मेरिट' से चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। कार्मिक विभाग ने निर्देश जारी कर कहा है कि अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के ऐसे अभ्यर्थी, जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों पर लागू समान मानकों के आधार पर चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित पदों में नहीं गिना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर अनारक्षित पदों में समायोजित किया जाएगा। कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव एम. सुधा देवी की ओर से जारी निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, बोर्डों तथा विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, सचिवों और कुलसचिवों को भेजे...