विधि संवाददाता, मई 30 -- UP News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया है। गोरखपुर जिले के गुलरिहा थाने में इस साल 22 फरवरी को गुड़िया सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि बीएसए और कार्यालय लिपिक संजीव सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के बदले तीन शिक्षकों कृष्ण मोहन सिंह, ओमकार सिंह और अपर्णा तिवारी से 16-16 लाख रुपये यानी कुल 48 लाख रुपये रिश्वत के तौर पर मांगे। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी दफ्तर को आदेश बेचने की दुकान नहीं बनने दिया जा सकता। तीनों शिक्षकों ने यह रकम चुकाई, जिसके लिए उन्हें गहने गिरवी रखने पड़े और कर्ज लेना पड़ा। शिकायतकर्ता के पति कृष्ण मोहन सिंह देवरिया ...