एटा, जुलाई 28 -- सरकारी जमीन पर कब्जा कर बेचने के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसके बाद फिलहाल आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। नायब तहसीलदार ने थाना मारहरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि आरोपी गोपाल दास माहेश्वरी पुत्र दयाशंकर, हरिशचन्द्र माहेश्वरी पुत्र तेज प्रकाश निवासी पिवारी थाना मारहरा ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और जमीन पर कब्ज करने के बाद बेच दी थी। मामले की जांच की गई। जांच के बाद मामला सही पाया गया। यह भी पढ़ें- Agra News: पहले से बेची जमीन का धोखाधड़ी से बैनामा करने के आरोपी की जमानत खारिज इसके बाद पुलिस ने हाल में ही आरोपियों को जेल भेजा था। दोनों आरोपियों की जमानत को लेकर अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत याचिका...