औरैया, मई 26 -- औरैया, संवाददाता। सरकारी खाद्यान्न के कथित अनाधिकृत उपयोग और अदला-बदली के मामले में आरोपित पांच लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने मंगलवार को यह आदेश सुनाया। मामला थाना औरैया में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 640/2025 से जुड़ा है, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 अगस्त 2025 को मुखबिर की सूचना पर प्रशासनिक टीम ने औरैया-इटावा एनएच-19 रोड स्थित ग्राम मिहोली में संचालित मुरशल फैमिली ढाबा पर छापा मारा था। जांच के दौरान वहां खड़े चार ट्रकों से गेहूं, चावल और चीनी की बड़ी मात्रा बरामद हुई थी। अभियोजन के मुताबिक ट्रकों में लदे खाद्यान्न की बोरियों पर सरकारी मार्क लगी हुई थी। मौके पर मौजूद ढाबा संचालक और वाहन चालकों से पूछताछ में ...