नई दिल्ली, जुलाई 29 -- केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा आधिकारिक सरकारी वाहनों के इस्तेमाल को लेकर नियमों को और सख्त कर दिया है। सरकार की ओर से 'वन ऑफिसर, वन कार' यानी एक अधिकारी के पास एक सरकारी गाड़ी की नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक, सरकारी गाड़ी पाने के हकदार किसी भी अधिकारी को एक से अधिक वाहन आवंटित नहीं किए जाएंगे। भले ही उस अधिकारी के पास किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) या स्वायत्त निकाय का अतिरिक्त प्रभार ही क्यों न हो, उसे सिर्फ एक ही गाड़ी मिलेगी।पीएसयू की गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जो अधिकारी सरकारी गाड़ी के हकदार हैं, वे अब पीएसयू या स्वायत्त निकायों से जुड़े वाहनों का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर सक...