चित्रकूट, अप्रैल 8 -- चित्रकूट। न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस आनंद की अदालत ने एक राय होकर गाली गलौज कर सरकारी कार्य में बांधा उत्पन्न करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी सात लोगों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि दोषियों में शब्बीर उर्फ बीरु, मो नसीम खां उर्फ झल्लर, राजाबाबू उर्फ मो खुर्शीद, छोटकइया उर्फ जन्नतुन पत्नी शब्बीर, रन्नो बानो पत्नी नफीस, खलीकुन निशा पत्नी रफीक व सीमा बानो पत्नी बब्बू राजा उर्फ खुर्शीद शामिल है।
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