पटना, अगस्त 30 -- Patna High Court Order: पटना हाईकोर्ट ने मृत सरकारी कर्मी की दूसरी पत्नी को बड़ी राहत देते हुए पारिवारिक पेंशन का हकदार माना है। अदालत ने बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के नियम 23(2) की व्याख्या करते हु कहा कि यह नियम दूसरी शादी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि सरकार को दूसरी शादी करने के लिए अनुमति देने का अधिकार देता है। न्यायमूर्ति पुर्णेंदु सिंह ने मोस्मात कुसुम देवी की अर्जी पर यह आदेश दिया। उन्हें 17 सालों के संघर्ष के बाद न्याय मिला। कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर की ओर से जारी 5 फरवरी 2019 के ज्ञापांक 327 को रद्द कर दिया। इसमें दूसरी पत्नी कुसुम देवी को फैमिली पेंशन देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया कि वह मृत कर्मचारी जय लाल साह की दूसरी पत्नी को 17 अप्रैल 2009 से, यानी जि...