नई दिल्ली, अक्टूबर 5 -- HRA Rule: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है, लेकिन इसे पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। सिर्फ किराए का घर लेकर रहना ही HRA के लिए काफी नहीं है। कर्मचारी को यह भी बताना होता है कि वह जिस घर में रह रहा है, वह उसके, उसके पति या पत्नी, बेटे-बेटी या माता-पिता का है या किराए पर लिया गया है। HRA का दावा करते समय कर्मचारी को एक सर्टिफिकेट भी देना होता है।सरकारी हाउसिंग से जुड़ा नियम HRA को लेकर एक अहम नियम सरकारी हाउसिंग से जुड़ा है। अगर कर्मचारी ऐसे सरकारी आवास में रह रहा है जो उसके माता-पिता या बच्चे को केंद्र या राज्य सरकार की ओर से बिना किराए के मिला है, तो वह HRA का दावा नहीं कर सकता। यही नियम सरकारी संगठन, स्वायत्त संस्था या अन्य सरकारी संस्थान की ओर से मिले...