मुजफ्फरपुर, मार्च 1 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। सरकारी अस्पताल शव वाहन उपलब्ध नहीं रहने पर किराए पर लेकर पीड़ित परिवार को मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। किराए का भुगतान स्वास्थ्य विभाग करेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसका निर्देश जारी करते हुए योग्य श्रेणियों के मृतकों के परिजनों को हर हाल में नि:शुल्क शव वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी लोकेश कुमार सिंह ने सभी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों और जिलों के सिविल सर्जन को इस संबंध में पत्र भेजा है। इसमें उन योग्य श्रेणियों को स्पष्ट किया है, जिन्हे शव वाहन नि:शुल्क उपलब्ध कराना है। पत्र में कहा गया है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में हुई मृत्यु, बीपीएल परिवारों के सदस्य, दुर्घटना में मौत या पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शवों के मामलों में श...