सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में पारदर्शी व्यवस्था की मांग पर फैसला सुरक्षित
लखनऊ, जुलाई 6 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए पारदर्शी दिशा-निर्देश तय करने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति राजीव भारती की पीठ ने पक्षकारों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया। सुनवाई के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता अजय मिश्रा ने राज्य सरकार की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि यदि न्यायालय प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव देता है तो राज्य सरकार उस पर विचार करने को तैयार है। यह भी पढ़ें- जनहित याचिका खारिज करने के आदेश पर दायर रिव्यू याचिका भी खारिज हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार भी किसी अन्य वादकारी की तरह ...
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