बरेली, फरवरी 6 -- बरेली। रबड़ फैक्ट्री की 1300 एकड़ से अधिक भूमि के संबंध में सुनवाई अब सिविल जज जूनियर डिवीजन हवाली की कोर्ट में होगी। सम्मन तामील न करने पर कोर्ट ने पब्लिकेशन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई को 27 फरवरी की तारीख नियत की है। रबड़ फैक्ट्री प्रकरण में विपक्षियों (रबड़ फैक्ट्री के मालिकान) के द्वारा सम्मन तामील न करने पर डीजीसी सिविल पुरुषोत्तम पटेल ने सम्मन के पब्लिकेशन की अनुमति को अर्जी दी थी। गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी को मंजूर कर विपक्षी के सम्मन समाचार पत्रों में पब्लिकेशन कराने के आदेश जारी कर दिए। अब अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। इस विषय में रबड़ फैक्ट्री विलंबित भुगतान संघर्ष कोर कमेटी की रामपुर गार्डन में बैठक हुई। बैठक में श्रमिक नेता अशोक कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि शासकीय अधिवक्ता ने अपने जूनिय...