फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 26 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने समोसा दुकानदार की हत्या में एक दोषी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। जबकि आरोपित की मां को छह माह की परिवीक्षा अवधि पर मुक्त किए जाने के आदेश दिये हैं। अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र की है। बहेलियन नगला गांव के सुरेंद्र ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह, उसका भाई नरेंद्र और पिता फूल सिंह गांव में ही समोसे की दुकान किए हैं। समोसे की बिक्री कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। गांव के ही मोनू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह आदि अपनी गुंडई और भय के बल पर रंगदारी वसूल करते हैं। पिता से भी यह लोग काफी रंगदारी वसूल कर चुके हैं और दबंगई के बल पर पिता से समोसे ले जाते हैं। रुपये मांगने पर गाली गलौज करते हैं। छह नवंबर 2023 को...