नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मंगलवार को कहा कि हम जो भी करें, हमें समाज को जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में किस हद तक आरक्षण की सीमा लागू की जाए, इससे जुड़े मामले में की है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हालांकि महाराष्ट्र सरकार के आग्रह के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने पीठ से कहा कि वह निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए 50 फीसदी की सीमा के मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयोग से सलाह कर रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह ने कहा कि 242 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत के चुनाव 2 दिसंबर को कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। उन्होंने पीठ से कहा कि इन 288 स्थानीय निकाय में से 57 मे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.