आगरा, अगस्त 12 -- किसान ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए फाइनेंस कंपनी से लोन कराया था। कोरोना के कारण विपक्षी कंपनी ने स्वयं किस्तों का भुगतान प्राप्त नहीं किया। जबकि वादी के खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध थी। इसके बाद भी किसान पर किस्तों का भुगतान समय से नहीं करने पर 91 हजार रुपये की पेनाल्टी लगा दी। पीड़ित ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने विपक्षी बीमा कंपनी द्वारा लगाई पेनाल्टी निरस्त कर मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के किसान को 25 हजार दिलाने के आदेश दिए。 यह भी पढ़ें- बीमा कंपनी को ब्याज के साथ लौटाने होंगे 26 लाखकिसान की शिकायत किसान बंसत कुमार निवासी खंदौली ने अधिवक्ता अजय कुमार चाहर के माध्यम से आयोग में वाद दायर किया। बताया कि उसने टीवीएस क्र...