बांदा, जुलाई 13 -- बांदा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) बांदा की अदालत ने समय सीमा के बाद दाखिल पुनरीक्षण याचिका में हुई 74 दिन की देरी को माफ करते हुए आवेदक पंकज कुमार को राहत दी है। अदालत ने भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है। यह भी पढ़ें- मैट्रिक व इंटर वार्षिक परीक्षा 2027 : छूटे विद्यार्थी 22 जुलाई तक करें ऑनलाइन पंजीयनअदालत का निर्णय मामले में आवेदक पंकज कुमार की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि उनकी मां अत्यंत वृद्ध हैं और उनके इलाज व सेवा में व्यस्त रहने के कारण वह निर्धारित समय के भीतर अपील दाखिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि देरी जानबूझकर नहीं हुई, बल्कि परिस्थितिवश अपील समय पर दाखिल नहीं हो पाई। विपक्षी पक्ष की ओर से इस प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया ...