समझौते के बाद अदालत ने रद्द की सजा
रांची, मई 21 -- रांची। न्यायायुक्त की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए फनेश्वर प्रसाद को बड़ी राहत दी है। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई छह महीने की सजा और 25 हजार रुपये मुआवजा आदेश को रद्द कर दिया। मामला एम/एस आशीष फाइनेंसर की शिकायत से जुड़ा था। अपील की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि विवाद आपसी समझौते से सुलझ चुका है और आरोपी ने पूरा बकाया चुका दिया है। अदालत ने कहा कि धारा 138 एनआई एक्ट का अपराध समझौतायोग्य है, इसलिए दोषसिद्धि कायम रखने का आधार नहीं बनता। यह भी पढ़ें- दोस्ताना लेन-देन कानून वसूले जाने वाला कर्ज नहीं : हाईकोर्ट
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