रांची, मई 15 -- रांची। अदालत ने मध्यस्थता समझौते की शर्तें पूरी नहीं करने के आरोप में सूरज नायक की अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल समझौते की शर्तों का पालन नहीं करना जमानत रद्द करने का आधार नहीं बनता। मामला सदर थाना कांड संख्या 101/2025 से जुड़ा है। पत्नी आराधना जैकब ने आरोप लगाया था कि मेडिएशन में पति ने साथ रहने और हर माह 10 हजार रुपये देने का वादा किया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद उसने केवल एक माह भुगतान किया और फिर प्रताड़ित करने लगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जमानत रद्द करने के लिए ठोस और विशेष परिस्थितियां जरूरी हैं।

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