भागलपुर, सितम्बर 22 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। भागलपुर समेत बिहार के सभी जिलों में दवाओं की अवैध बिक्री, बिना पर्ची के एंटीबायोटिक्स और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जरूरी कदम उठाया है। नए नियम के तहत अब कानूनी रूप से सभी रिटेल मेडिकल स्टोर्स को अपने परिसर में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने संशोधित औषधि नियम 2026 के तहत यह अधिसूचना जारी की है। अब दवा दुकानदारों को ग्राहकों को दवा देते समय की रिकॉर्डिंग करनी होगी। हर रिटेल फार्मेसी को दवा काउंटर और बिक्री प्वाइंट पर सीसीटीवी लगाने होंगे, ताकि दवा बेचते समय की स्पष्ट रिकॉर्डिंग हो सके। मेडिकल स्टोर संचालकों को सीसीटीवी की वीडियो रिकॉर्डिंग को कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखना होगा। ड्रग इंस्पेक्टर जांच के दौरा...