नई दिल्ली, मई 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी न्यायाधिकरण अध्यक्षों, और सदस्यों का कार्यकाल 8 सितंबर तक बढ़ा दिया। इन सभी का कार्यकाल इस तारीख से पहले खत्म होने वाला था। यह फैसला न्यायाधिकरणों के कामकाज में कोई रुकावट न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। मामले का ज़िक्र राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के एक न्यायिक सदस्य के संदर्भ में किया गया था, जिनका कार्यकाल जून में खत्म होने वाला है। उनका कार्यकाल भी 8 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। यह भी पढ़ें- संवैधानिक मामलों की सुनवाई सात जज की पीठ करेगी : सीजेआई सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने केंद्र...