सभी डॉक्टरों व एक बेड के नर्सिंग होम को भी कराना होगा निबंधन
मोतिहारी, जून 8 -- मोतिहारी,नगर संवाददाता। सरकार ने नर्सिंग होम एक्ट में बदलाव कर दिया है। नए नियम के अनुसार अब आयुष के सभी डाक्टर, क्लिनिक व नर्सिंग होम को भी निबंधन कराना होगा। चाहे एक बेड का नर्सिंग होम क्यों न हो। यह नियम पहले आयुष पर नहीं था। मगर नए नियम में यह लागू कर दिया गया है। इस नए नियम की चपेट में एलोपैथिक डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड संचालक व नर्सिंग होम भी आते हैं। पहले चालीस बेड के नीचे वाले को निबंधन से राहत मिली थी। मगर अब राहत नहीं दी गई है。
नए पोर्टल की जानकारी बताते हैं कि इसके लिए अलग से एक पोर्टल बनेगा जिसमें सभी डाक्टर, क्लिनिक व नर्सिंग होम सहित अल्ट्रासाउंड, एक्सरे संचालक , जांच घर का नाम पता अंकित किया जायेगा। जो लोग इस पोर्टल पर अंकित नहीं होंगे उनको फर्जी मान कर कार्रवाई की जायेगी।
सिस्टम की तैयारी इस पोर्टल को तीन म...
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