मुजफ्फरपुर, मार्च 20 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि एलपीजी के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाइसी सभी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं है। यह उन्हीं के लिए है, जिन्होंने अब तक एक बार भी अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है। गैर-उज्ज्वला उपभोक्ता एक बार ई-केवाईसी करवा चुके हैं तो उन्हें दोबारा इसकी जरूरत नहीं है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को हर वित्तीय वर्ष में एक बार ई-केवाईसी करना होगा। यह मुख्य रूप से साल के 7वें, 8वें व 9वें रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रखने के लिए अनिवार्य है। मंत्रालय ने कहा है कि ई-केवाईसी पूरा नहीं होने की स्थिति में भी गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी।खुद से भी कर सकते केवाईसी :ग्राहक अपने मोबाइल पर तेल कंपनियों का ऐप डाउनलोड करें और आ...
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