सभी कोचिंग और लाइब्रेरी संचालकों को भेजी नोटिस
प्रयागराज, जून 24 -- प्रयागराज। डीआईओएस ने जिले में पंजीकृत सभी 93 कोचिंग संस्थानों को विद्युत, अग्निशमन के मानकों का भी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह भी पढ़ें- खान सर की कोचिंग समेत 100 से अधिक इंस्टिट्यूट सील, लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में योगी सरकारकोचिंग संस्थानों के लिए निर्देश इसके अलावा जो कोचिंग संस्थान बिना पंजीकरण के संचालित हैं उनके संचालकों को संस्थान का पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक अभिलेख एक सप्ताह के अन्दर डीआईओएस कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने तथा उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 में निहित प्राविधानों तथा इस अधिनियम के अनुपालन के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। यह भी पढ़ें- अग्निशमन विभाग ने 23 कोचिंग संस्थानों की जांच की उल्लंघन पर कार्रवाई डीआईओएस...
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