लखनऊ, मार्च 11 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 के तहत शिया व सुन्नी वक्फ बोर्डों को मिलाकर एक वक्फ बोर्ड बनाए जाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर, केंद्र व राज्य सरकार समेत शिया व सुन्नी वक्फ बोर्डों से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने सैयद वसीम रिजवी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 की धारा 13 एक वक्फ बोर्ड का प्रावधान करती है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवायी चार सप्ताह पश्चात होगी।
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